सूरजकांन्त ,ब्यूरो रिपोर्ट, पटना बिहार
150 किलोवाट तक नए बिजली कनेक्शन के नियम बदले, अब सर्विस वायर मुफ्त; सेवा शुल्क में संशोधन
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने राज्य में 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के सेवा शुल्क (सर्विस कनेक्शन चार्ज) के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार अब उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस वायर (तार) का अलग से खर्च नहीं उठाना होगा। हालांकि, इसके बदले सेवा कनेक्शन शुल्क की नई दरें निर्धारित की गई हैं। आयोग का कहना है कि इससे शुल्क व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
नई व्यवस्था के तहत 150 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन को तीन श्रेणियों—लो टेंशन (LT) सिंगल फेज, लो टेंशन (LT) थ्री-फेज और हाई टेंशन (HT)—में विभाजित कर अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं। एलटी सिंगल फेज (7 किलोवाट तक) कनेक्शन के लिए 1 से 3 किलोवाट तक का फ्लैट सेवा शुल्क 2,700 रुपये निर्धारित किया गया है। 3 किलोवाट से अधिक और 7 किलोवाट तक के लोड पर 2,700 रुपये के आधार शुल्क के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के लिए 75 रुपये का आवेदन शुल्क भी देय रहेगा।
एलटी थ्री-फेज (5 से 44 किलोवाट) कनेक्शन में 5 से 19 किलोवाट तक के लिए न्यूनतम 4,500 रुपये का शुल्क तय किया गया है तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोवाट पर 1,500 रुपये लगेंगे। वहीं 20 से 44 किलोवाट तक के लोड के लिए 21,000 रुपये का फिक्स शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 2,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
हाई टेंशन (HT) श्रेणी के 45 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 7,000 रुपये प्रति किलोवाट की फ्लैट दर तय की गई है। आयोग का मानना है कि नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को सर्विस वायर की अलग लागत से राहत मिलेगी, जबकि शुल्क प्रणाली पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और एकरूप होगी।
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