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हत्या के 12 अभियुक्त को एडीजे वन की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रिंस APP न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट बांका (बिहार);


हत्याकांड के 12 अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

बांका न्यायालय के एडीजे वन अभिषेक कुमार की अदालत ने शुक्रवार की शाम 4 बजे हत्या के आरोप में 12  अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹50000 जुर्माना लगाया। घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के चिहुटजोर की है। जहां 22 जून 2001 को अजीम मियां शौचालय के लिए जा रहा था। 

इसी दौरान पूर्व से ही घात लगाकर बैठे जमाल अंसारी, इसराफिल अंसारी, जाफिर मेन, अहसान अंसारी, मुस्लिम अंसारी, कटकी मेन, करमद्दीन अंसारी, कुर्बान मेन, लियाकत मेन, सहदुल मेन, सत्तार मेन व रज्जाक मेन ने धारदार हथियार के साथ अजीम मियां पर हमला कर दिया। 

जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कटोरिया अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। लंबी सुनवाई के बाद एडीजे वन अभिषेक कुमार ने सभी दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

अभियोजन के रूप में राज किशोर सिंह एवं बचाव पक्ष से सुबोध सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।



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